कोरोना के चलते वाहनों के सभी पेपर, डीएल की वैधता 31 दिसंबर तक बढ़ाई गई
राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट, रजिस्ट्रेशन जैसे दस्तावेजों की वैधता बढ़ा दी है। जिनके ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट जैसे डॉक्यूमेंट पिछले 1 फरवरी को समाप्त हो चुके हैं या अगले 31 दिसंबर तक समाप्त होने वाले है एवं इनकी वैधता का विस्तार लाकडाउन के कारण नहीं किया जा सका है, 31 दिसंबर तक वैध माने जाएंगे।
इस दौरान डॉक्यूमेंट की वैधता की वजह से किसी को परेशान नहीं किया जाएगा। इस संबंध में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। इसके बाद परिवहन विभाग ने बुधवार को आदेश निर्गत कर सभी डीटीओ को अनुपालन का निर्देश दिया है।
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