एक्सीडेंट के 24 घंटे के अंदर मालिक को गाड़ी लौटा देगी पुलिस, मुख्यालय से आदेश जारी
बिहार पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी कर सभी जिलों के एसपी को कहा है कि एक्सीडेंट होने के बाद 24 घंटे के भीतर दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी को छोड़कर वाहन मालिक को लौटा दिया जाए। इससे पहले पंचनामा समेत अन्य सभी जरूरी प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा।
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