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बिना तलाशी पटना हाईकोर्ट में नो एंट्री, वकील और मुंशी को दिखाना होगा पहचान पत्र; नोटिस जारी

हाईकोर्ट की ओर से जारी पासधारी वाहन (दो पहिया या चार पहिया वाहन) को ही प्रवेश की अनुमति होगी। कोर्ट परिसर में प्रवेश के लिए सभी वकीलों और उनके क्लर्कों (मुंशी) को पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा।

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