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नए नियम: 100 से अधिक लोगों के आयोजन पर देनी होगी सूचना, सार्वजनिक जगहों पर कचरा फेंकने पर ऐक्शन

खाली मैदान, सड़क किनारे खुली जगह, निजी खेत-बगीचा, अस्थायी टेंट या पार्क जैसे गैर अनुज्ञप्ति (गैर लाइसेंस) वाले स्थानों पर 100 से अधिक लोगों का कोई कार्यक्रम या आयोजन करने के लिए कम से कम तीन कार्य दिवस पहले पटना नगर निगम को सूचना देनी होगी

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