पटना NEET छात्रा मौत मामले में हॉस्टल मालिक मनीष रंजन को नहीं मिली बेल, 2 मार्च को फिर सुनवाई
पटना NEET छात्रा मामले में मनीष रंजन को जमानत नहीं मिली। कोर्ट ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से पूछा कि पॉक्सो क्यों नहीं लगाया और अब तक क्या साक्ष्य जुटाए। सबूतों में गड़बड़ी के आरोप पर भी सवाल हुए। अगली सुनवाई 2 मार्च को होगी।
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