पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार से किया जवाब-तलब, जानें क्या है पूरा मामला
अधिवक्ता नागेंद्र राय और कौशलेंद्र कुमार राय ने कोर्ट को बताया कि भूमि जमाबंदी कानून की धारा 9 के तहत अपर समाहर्ता काफी पुराना जमाबंदी को बिना किसी जांच-पड़ताल के रद्द कर दे रहे हैं।पुरानी जमाबंदी रद्द करने के पूर्व जिला समाहर्ता उसकी पूरी जांच-पड़ताल कराएंगे। उसके बाद कानून के तहत कार्रवाई करना है।
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