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बिल्डरों पर रेरा ने कसा शिकंजा, एग्रीमेंट में तय समय पर फ्लैट नहीं सौंपा तो 20 लाख तक जुर्माना

रेरा अधिनियम की धारा 4(2)(एल)(डी) के तहत प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद ऑडिट कराया हुआ खाता छह माह के अंदर जमा कर देना है। बिल्डर इसमें भी अक्सर देरी करते हैं। ऐसे बिल्डरों से रेरा ने कहा है कि प्रोजेक्ट पूरा होने के छह माह के अंदर ऑडिट कराया हुआ खाता जमा कर दें।

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