नगर निकाय बैठक में नहीं शामिल हो सकेंगे सांसद-विधायक के प्रतिनिधि, नीतीश सरकार का आदेश
बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के तहत नियमों का पालन करने के लिए सभी नगर निकाय के अधिकारियों को कहा गया है। निकाय के अध्यक्ष, पार्षद के प्रतिनिधि गाड़ी पर बोर्ड भी नहीं लगा सकेंगे।
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