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बिहार में दूसरी शादी के लिए नीतीश सरकार ने बनाए नए नियम, जानें पूरी डिटेल्स

बिना सरकार की पूर्व अनुमति के पति या पत्नी के जीवित रहते विवाह के लिए करार नहीं कर सकते या इसे कर नहीं सकते हैं। इस तरह की शादी से उत्पन्न संतान अनुकंपा आधारित नौकरी की हकदार नहीं होगी।

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