बिहार पंचायत चुनाव के दौरान प्रत्याशियों के नाम और चिह्न वाले पत्र को नुकसान पहुंचाने पर होगी जेल
बिहार में पंचायत चुनाव के दौरान मतदान केंद्रों में प्रत्याशियों के नाम और सिम्बल को लेकर ईवीएम पर चिपकाये गये शीट (मतपत्र) को नुकसान पहुंचाने या उसे ले जाने पर एक साल की जेल हो सकती है। कोई...from Live Hindustan Rss feed https://ift.tt/39euMQ6
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