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काेई भी प्रत्याशी नकद में 10 हजार से अधिक का लेनदेन नहीं कर सकेंगे, एक व्यक्ति से 10 हजार तक ही नकद चंदा ले पाएंगे

कोरोना संक्रमण के बीच बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान कोई भी प्रत्याशी किसी एक व्यक्ति को पूरे चुनाव प्रक्रिया के दौरान 10 हजार से अधिक नगद नहीं दे पाएंगे। इतना ही नहीं प्रत्याशी किसी एक व्यक्ति से 10 हजार से अधिक का नकद चंदा या अंशदान स्वीकार नहीं कर सकेंगे। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनावी खर्च को लेकर दिशा-निर्देश जारी किया है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान इसका सख्ती से पालन किया जाएगा।

ज्यादा रकम का ट्रांजेक्शन डिजिटल, चेक या ड्राफ्ट से
चुनाव आयोग ने अपने दिशा-निर्देश में कहा है कि संपूर्ण चुनाव अवधि के दौरान किसी उम्मीदवार या इकाई के साथ निर्वाचन के संबंध में किए गए एकल लेनदेन अथवा कुल लेनदेन के लिए 10 हजार से अधिक का व्यय किसी अभ्यर्थी या राजनीतिक दल द्वारा तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि भुगतान अभ्यर्थी के निर्वाचन बैंक खाते से जुड़े किसी एकाउंट पेयी चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट अथवा आरटीजीएस या एनएफटी द्वारा अथवा किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से न किया गया हो।

यानी उम्मीदवार किसी भी व्यक्ति से चुनाव प्रक्रिया के दौरान 10 हजार रुपए नकद से अधिक का लेनदेन नहीं कर सकते हैं। इससे अधिक के लेनदेन के लिए उन्हें चेक या अन्य माध्यमों का उपयोग करना होगा।



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चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनावी खर्च को लेकर दिशा-निर्देश जारी किया है।


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