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बिहार में कॉलेज शिक्षक नियुक्ति में एमफिल पर वेटेज नहीं, पीएचडी वालों को भी राहत

बिहार के विवि व कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बने नए परिनियम में एमफिल को महत्वपूर्ण बनाया गया था। नए परिनियम में एमफिल में 60% से अधिक अंक होने पर 7 जबकि 55 से 60% अंक पर 5 अंक मिलने थे। लेकिन संशोधन प्रस्ताव में एमफिल को वरीयता देने का प्रावधान ही विलोपित किया जाना था, जिसे शनिवार को जारी अधिसूचना के जरिए मंजूरी मिल गई।

बीते 12 अगस्त को दैनिक भास्कर ने इस मुद्दे पर शिक्षाविदों के नजरिए से एमफिल को महत्व देने पर सवाल उठाए थे। राजभवन ने इस मुद्दे पर संज्ञान लेते हुए इसमें संशोधन की कार्रवाई शुरू की थी और शनिवार को इसे अंतिम मंजूरी मिल गई। इसके अलावा संशोधनों में पीएचडी और रिसर्च पेपर के प्रावधानों में भी बदलाव किया गया है। संशाेधित प्रस्ताव के मुताबिक पीएचडी के नए रेगुलेशन लागू होने तक रेगुलर मोड के पीएचडी को रिसर्च पेपर, वायवा के शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को नेट / स्लेट / सेट की अर्हता से छूट मिलेगी।



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There is no weightage on MPhil in college teacher appointment in Bihar, relief for PhDs also


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